योगी सरकार ने सरल किया बार लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम, अब ट्रेन और क्रूज में मिलेगी विदेशी शराब

योगी सरकार ने सरल किया बार लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम, अब ट्रेन और  क्रूज में मिलेगी विदेशी शराब

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योगी सरकार ने सरल किया बार लाइसेंस स्वीकृत करने के नियम, अब ट्रेन और  क्रूज में मिलेगी विदेशी शराब


उत्तर प्रदेश सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है।  अब  ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की जा सकती है जिसकी अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 प्रख्यापित करते हुए इसका प्रावधान किया है। 


आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। जिसके तहत अब क्लब, बार, होटल, रेस्तरां और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा। 


पहले ये थी प्रक्रिया 

अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था। जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे। यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी। 


आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति देकर इसे प्रमुख सचिव आबकारी को भेजते थे। प्रमुख सचिव अपनी संस्तुति लगाकर इसे आबकारी मंत्री को भेजते थे और आबकारी मंत्री इसे स्वीकृति देते थी। नई व्यवस्था में बार कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अब अपनी संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी स्वीकृति देंगे।

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