यूपी: लव जिहाद मामले मे इलाहाबाद HC का अहम फैसला ।
- Posted By: Abbas
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 8 January, 2021 21:07
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्टर :ज़मन अब्बास
दिनांक :08/01/2021
लव जिहाद से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है
प्रयागराज: लव जिहाद से जुड़े मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कोर्ट ने मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को तीन लाख की आर्थिक सहायता गारंटी देने का निर्देश दिया है साथ ही अदालत ने युवती के पति को तीन लाख रूपये की एफडी कराने का आदेश दिया है ।इस आदेश के बाद पति को युवती के नाम एक महीने में तीन लाख का फिक्स डिपॉजिट कराना होगा।
कोर्ट ने युवती को आर्थिक सुरक्षा सहायता देने के लिए यह अहम फैसला दिया । निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कोर्ट ने टिप्पणी करते हुये कहा कि, पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराज़गी झेलने वाली महिला को आर्थिक गारंटी मिलना ज़रूरी है।
हाईकोर्ट ने पति को 8 फरवरी से पहले एफडी कराकर उसकी ओरिजनल कॉपी अदालत में भी पेश करने को कहा है। आठ फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी इस मामले की सुनवाई जस्टिस सलिल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में हुई।
बिजनौर की संगीता के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है । मुस्लिम युवक से शादी के लिए संगीता ने धर्म परिवर्तन किया था यही नहीं, धर्म बदलने के बाद संगीता ने अपना नाम शाइस्ता परवीन रखा था ।परिवार वाले शाइस्ता उर्फ़ संगीता की शादी से नाराज़ थे।
परिवार वालों द्वारा मारपीट करने के बाद सुरक्षा के लिए संगीता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दाखिल की थी यही नहीं अदालत ने सुरक्षा के लिए बिजनौर के एसपी को भी निर्देशित किया है सुरक्षा और एफडी के अलावा भी कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणियां की हैं।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुये कहा कि बालिग़ लोगों के शादीशुदा जीवन में परिवार समेत किसी को बेवजह दखल देने का अधिकार नहीं है परिवार के लोग अगर चाहें तो सामाजिक संबंध भर ख़त्म कर सकते हैं बेटे-बेटी के जीवन में दखल देने या उनसे मारपीट करने और धमकाने का कोई अधिकार नहीं है महज़ दिखावे के लिए परेशान करने की प्रथा देश व समाज पर एक धब्बे की तरह है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बालिग़ लोगों को अपनी पसंद के युवक व युवती के साथ रहने का पूरा अधिकार है।
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