तीन सगे भाईयो को सात साल के कठोर कारावास की न्यायालय से हुयी सजा

तीन सगे भाईयो को सात साल के कठोर कारावास की न्यायालय से हुयी सजा

तीन सगे भाईयो को सात साल के कठोर कारावास की न्यायालय से हुयी सजा


(निगोहां पुलिस व अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से 13साल पहले बुजुर्ग की गैर इरादन हत्या के आरोपी तीन सगे भाईयो को न्यायालय से सात -सात के कठोर कारावास समेत 16500 रूपये अर्थदंड जमा करने की मिली सजा)


मोहनलालगंज।निगोहां के अहिनवार गांव में 13साल पहले बुजुर्ग माता प्रसाद की पीट पीट कर हत्या करने के आरोपी सगे भाईयो उमेश साहू,दिनेश कुमार साहू रमेश कुमार साहू को न्यायालय ने सात-सात साल के कठोर कारावास व 16500रूपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई।तीनो अभियुक्तो को सजा दिलाने के लिये आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस व अभियोजन विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत था,अभियोजन व निगोहां पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते बीते शुक्रवार को न्यायालय एडीजे-12 ने तीनो अभियुक्तो उमेश,दिनेश,रमेश को सात -सात साल के कठोर करावाअ की सजा समेत 16500रूपये का अर्थदंड से दंडित किया। एसीपी रजनीश वर्मा  ने बताया बुजुर्ग की गैर इरादन हत्या के आरोपी तीनो अभियुक्तो को न्यायालय से सख्त सजा दिलाने के लिये थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी व पैरोकार मुख्य आरक्षी गोविंद सिंह बराबर पैरवी कर रहे थे,उक्त सभी की न्यायालय में मजबूत पैरवी से ही तीनो अभियुक्तो  को सात सात साल के कठोर कारावास की सजा समेत 16500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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