राजनैतिक दल के उम्मीद्वार एवं निर्दलीय उम्मीद्वार को अपने आपराधिक मामलें समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में कराना होगा प्रकाशित/प्रसारित

राजनैतिक दल के उम्मीद्वार एवं निर्दलीय उम्मीद्वार को अपने आपराधिक मामलें समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में कराना होगा प्रकाशित/प्रसारित

राजनैतिक दल के उम्मीद्वार एवं निर्दलीय उम्मीद्वार को अपने आपराधिक मामलें समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में कराना होगा प्रकाशित

कौशाम्बी जिला निर्वाचन अधिकारी  राजेश कुमार राय ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-कौशाम्बी से चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों के उम्मीद्वारों एवं निर्दलीय उम्मीद्वारों को सूचित किया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन-पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में वर्णित आपराधिक मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक सर्कुलेशन वाले 02 समाचार-पत्रों (एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र) में निर्धारित प्रारूप सी-1 पर न्यूनतम 12 के फॉन्ट में नियमित अन्तराल पर 03 बार प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर प्रातः 08 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि में प्रसारित कराना बाध्यकारी हैं। इसके साथ ही राजनैतिक दलों को भी निर्धारित प्रारूप सी-2 पर अपने उम्मीद्वारों के आपराधिक मामलों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर प्रसारित तथा अपने बेवसाइट एवं आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड करना बाध्यकारी हैं।

                           लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-कौशाम्बी का चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों के उम्मीद्वारों एवं निर्दलीय उम्मीद्वारों द्वारा प्रथम बार दिनांक 07 मई 2024 से 10 मई 2024 के बीच समाचार-पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में प्रकाशित/प्रसारित कराना बाध्यकारी हैं। इसी प्रकार दूसरी बार 11 मई 2024 से 14 मई तथा तृतीय बार 15 मई से 18 मई 2024 के बीच प्रकाशित/प्रसारित कराना अनिवार्य हैं।

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