अस्थायी कारागार आगामी आदेशों तक आवश्यकता होने पर क्रियाशील किया जायेगा- पुलकित खरे
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 19 April, 2020 23:57
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
अस्थायी कारागार आगामी आदेशों तक आवश्यकता होने पर क्रियाशील किया जायेगा- पुलकित खरे
हरदोई।
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी से जनमानस के बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत 03 मई 2020 तक लाॅकडाउन प्रभावी है। जनपद में भारतीय दण्ड संहिता की संगत धाराओं, एपिडमिक डिजीज एक्ट-1897, डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट-2005 के उल्लघंन में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को वर्तमान परिस्थितियों में कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के दृष्टिगत श्री वेणी माधव विद्या पीठ बालिका इन्टर कालेज, हरदोई तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरदोई को अग्रिम आदेशों तक अस्थायी कारागार आगामी आदेशों तक आवश्यकता होने पर क्रियाशील किया जायेगा।
अस्थायी कारागार में व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने हेतु जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधीक्षक-जिला कारागार, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, जिला विद्यालय निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदोई, प्रधानाचार्य, रा0औ0प्रशि0सं0, प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, श्री वेणी माधव विद्या पीठ बालिका इन्टर कालेज, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को लगाया गया है।
सम्बन्धित अधिकारीगण अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे। उन्होने बताया कि अधीक्षक, जिला कारागार हरदोई की माॅग पर अस्थायी कारागार पर उनकी अविलम्ब पूर्ति/व्यवस्था की जा सके तथा व्यवस्थाओं हेतु नामित सभी कार्मिको के व्यक्तिगत मोबाइल/सी0यू0जी0 नम्बरों के साथ नाम व पदनाम सहित अधीक्षक जिला कारागार हरदोई को सूचित करे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा व्यवस्थाओं हेतु नामित कार्मिको से सीधा सम्पर्क किया जा सके।
हरदोई से अरविन्द मौर्या की रिपोर्ट
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