गत माह के भांति मई माह में भी अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारको अनुमन्य खाद्यान्न का नही लिया जायेगा कोई मूल्य

गत माह के भांति मई माह में भी अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारको अनुमन्य खाद्यान्न का नही लिया जायेगा कोई मूल्य

PRAKASH PRABHAW NEWS

रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी


गत माह के भांति मई माह में भी अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारको अनुमन्य खाद्यान्न का नही लिया जायेगा कोई मूल्य


राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण 1 मई से प्रारम्भ 12 मई राशन कार्ड धारक खाद्यान्न करे प्राप्त : डीएम


रायबरेली। नियमित आवंटन के वितरण के दौरान मनरेगा जॉब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों जो पात्र गृहस्थी कार्डधारक हैं तथा समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क वितरण किया गया था। सरकार द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों एवं नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों, जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं तथा समस्त अन्त्योदय कार्ड धारकों को माह अपै्रल की भॉंति माह मई 2020 में भी निःशुल्क वितरण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त एसडीएम, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिये है कि जन सामान्य को शासन के उपरोक्त आदेशों की जानकारी देकर पूर्व की भांति लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि माह मई में खाद्यान्न का वितरण दिनांक 01 मई से प्रारम्भ होगा। माह मई में समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न का कोई मूल्य नहीं लिया जायेगा। जिलाधिकारी निर्देश देते हुए कहा है कि माह मई में उन पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जायेगा जो मनरेगा जॉंब कार्डधारक हैं अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं अथवा नगर विकास विभाग में दिहाड़ी मजदूर है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व अपना मनरेगा जॉंब कार्ड नंबर अथवा श्रम विभाग की पंजीकरण संख्या अथव नगर निकाय पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निःशुल्क वितरण का विवरण उचित दर विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ई-पॉस मशीनों में निःशुल्क लाभार्थियों को चिन्हॉंकित करने हेतु किये गये प्राविधान के अनुसार वितरण के समय फ्लैग किया जायेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस मशीन से वितरण के समय अत्यन्त सजगता आवश्यक है। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखा जाए और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पॉस का उपयोग किया जाए। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिग को बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये। उचित दर दुकान पर एक समय में पॉंच से अधिक उपभोक्ता न आयें। यथाशीघ्र अधिकतम उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हो जाये, इस हेतु ई-पॉश मशीन की क्रियाशीलता के समय में वृद्धि करते हुए प्रातः 06 बजे से सायंकाल 09 बजे तक के लिये क्रियाशील किया गया है। वितरण की नवीन व्यवस्था का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था की समुचित जानकारी हो और सम्यक वितरण सुनिश्चित हो सके। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को 01 किग्रा0 प्रति कार्ड की मात्रानुसार निःशुल्क चने का वितरण किये जाने हेतु कालान्तर में सूचित किया जायेगा।उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बताया जाये कि माह मई में दिनांक 01 मई से 12 मई तक अपने राशनकार्ड के अनुरूप अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करें।

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