हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास
- Posted By: Dinesh Kumar
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 27 February, 2021 22:36
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प्रकाश प्रभाव न्यूज
कौशाम्बी
फरवरी-27/02/2021
संवाददाता/अनिल कुमार
हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास
*कौशाम्बी* महेवाघाट थाना पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 10/17 धारा 302 भादवि के अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ शिशू पुत्र अमीर सिंह निवासी अँधावा थाना महेवाघाट को न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गंभीर एंव जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्त को त्वरित सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माना (न देने पर पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास) से दंडित किया गया अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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