उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों एवं अभिभावकों के हित में लिया फैसला
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 28 April, 2020 09:56
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Prakash prabhaw news
रिपोर्टर-बबलू
उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों एवं अभिभावकों के हित में लिया फैसला
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने समस्त जिलाधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी पत्र के माध्यम से दिया निर्देश।
उत्तर प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि ना किए जाने के निर्देश ।
शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु बताए गए शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020–21 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाएगा।
यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्रों और अभिभावकों के हित में शैक्षिक सत्र 2020–21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि ना किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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