कोविड 19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही तेज़ करने के आदेश
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 21 August, 2020 22:42
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
लखनऊ
रिपोर्ट मोनू सफी
कोविड 19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही तेज़ करने के निर्देश
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने करने वालो पर जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कुल 8817 व्यक्तियों पर 32,40,649 रुपये का जुर्माना।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने करने वालो पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही 51 व्यक्तियों पर 11900 रुपये का जुर्माना।
21 अगस्त लखनऊ। जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा पूर्व में 80 टीमो का गठन थानेवार किया गया था।
जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई थी। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने वाली टीमो को उलंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही और तेज़ करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है।
इसलिए सभी टीमो के द्वारा प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। आज उक्त के क्रम में जनपद में थानेवार बनाई गई 80 टीमो के कुल 51 व्यक्ति पर 11900 रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 8817 व्यक्तियों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 32,40,649 रुपये का जुर्माना किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
क्षेत्रवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :-
1) अपर नगर मजिस्ट्रेट (1) के क्षेत्र में 00 लोगो पर 00 रुपये का जुर्माना।
2) अपर नगर मजिस्ट्रेट (2) के क्षेत्र में 00 लोगो पर 00 रुपये का जुर्माना।
3) अपर नगर मजिस्ट्रेट (3) के क्षेत्र में 29 लोगो पर 2900 रुपये का जुर्माना।
4) अपर नगर मजिस्ट्रेट (4) के क्षेत्र में 00 लोगो पर 00 रुपये का जुर्माना।
5) अपर नगर मजिस्ट्रेट (5) के क्षेत्र में 14 लोगो पर 7000 रुपये का जुर्माना।
6) अपर नगर मजिस्ट्रेट (6) के क्षेत्र में 08 लोगो पर 2000 रुपये का जुर्माना।
7) अपर नगर मजिस्ट्रेट (7) के क्षेत्र में 00 लोगो पर 00 रुपये का जुर्माना।
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