प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ हेतु करे सम्पर्क
- Posted By: Abhishek Bajpai
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 12 May, 2020 17:55
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रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ हेतु करे सम्पर्क
रायबरेली। भारत सरकार द्वारा संचालित ”प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना“ जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रायबरेली में आरम्भ हो गयी है। इस योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये प्रोजेक्ट/उद्यम को स्थापित कर, रोजगार के नये अवसर सृजित किया जाना है। योजनान्तर्गत उद्योग श्रेणी में अधिकतम रू0 25 लाख तक के तथा सेवा श्रेणी में अधिकतम रू0 10 लाख तक के नये प्रोजेक्ट पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्तियों को 5 प्रतिशत स्वयं के अंश के रूप में अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक होगा। सामान्य श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थी के लिए शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत उपादान अनुमन्य होगा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक/ विकलांग व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत उपादान अनुमन्य होगा। इच्छुक व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, जिन्होने पूर्व में संचालित योजनाओं यथा पी0एम0आर0वाई0, आर0ई0जी0पी0 एवं अन्य किसी सरकारी योजना से सहायता एवं अनुदान न प्राप्त किया हो, इस योजना में ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। उत्पादन श्रेणी के रू0 10 लाख परियोजना लागत से अधिक के प्रोजेक्ट तथा सेवा श्रेणी के रू0 5 लाख से अधिक परियोजना लागत के प्रोजेक्ट के लाभार्थियों को कम से कम 8 कक्षा पास होना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत मात्र व्द.स्पदम आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आवेदन-पत्र मैन्यूली (डंदनंससल) स्वीकार नही किये जायेंगे। इच्छुक आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाइट पर आवेदन कर सकते है। आवेदन व अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा उद्यमिता विकास केन्द्र रायबरेली में सम्पर्क कर सकते है।
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