असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का होगा पंजीयन
- Posted By: Dinesh Kumar
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 15 February, 2021 20:35
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प्रकाश प्रभाव न्यूज
कौशाम्बी
फरवरी-15-02-2021
संवाददाता-अनिल कुमार
असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का होगा पंजीयन
कौशाम्बी । श्रम प्रवर्तन अधिकारी शक्ति राय ने बताया है कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन किया जाना है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन के लिए 45 प्रकार के कर्मकारों को चिन्हित किया गया है। जैसे-नाई, मोची, माली, बुनकर(कोरी, जुलाहा), घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, फुटकर सब्जी-फल-फूल विक्रेता, ठेला लगाने वाले फुटपाथ व्यापारी, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, वरिवहन में लगे आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले, गाड़ीवान, भड़भूजे, पशुपालन मत्स्य पालन, मुर्गी पालन बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्यरत ऐसे कर्मकार जिन्हें ईंपीएस, ईएसआई नहीं मिली, खेतिहर कर्मकार, नाविक, समाचार पत्र बांटने वाले, ठेका से रंगाई पुताई -धुलाई का कार्य करने वाले, दरी कम्बल/जरी, जरदोजी/चिकन का काम करने वाले दुकान व पोल्टी शाप, डेयरी में काम करने वाले, चूड़ी व कांच के अन्य उत्पादों में काम करने वाले आदि कर्मकारों को सम्मिलित किया गया हैं ।
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