जिलाधिकारी ने दिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के साप्ताहिक बन्दी के आदेश
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- Updated: 3 January, 2023 22:37
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
कौशाम्बी। 03/01/2023
रवि कांत साहू, ब्यूरो
जिलाधिकारी ने दिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के साप्ताहिक बन्दी के आदेश
जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 (1) सहपठित उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिश्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के उन सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिश्ठानों के साप्ताहिक बन्दी दिवस के आदेष दियें है, जहॉ पर अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं। यह आदेष दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेंगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी महन्थ प्रजापति ने बताया कि दिन सोमवार को टाउन एरिया भरवारी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी। इसी प्रकार दिन मंगलवार को टाउन एरिया सिराथू की समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान एवं दिन बुधवार को टाउन एरिया चरवा, देवीगंज, कड़ा एवं मंझनपुर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान को छोड़कर) तथा दिन बृहस्पतिवार को टाउन एरिया-करारी, सराय अकिल एवं पश्चिम-पूरब शरीरा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि दिन शुक्रवार को टाउन एरिया अझुवा की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान, दिन शनिवार को टाउन एरिया चायल की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान तथा दिन रविवार को टाउन एरिया मंझनपुर मंे चौराहा मंझनपुर से समदा मार्ग पर स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगी।
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