*प्रयागराज :गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला*:बालिग लड़की की सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं।
- Posted By: Abbas
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- Updated: 31 October, 2021 20:46
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्ट :ज़मन अब्बास
दिनांक :31/10/2021
प्रयागराज :इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने शनिवार को प्रेमी के सामने प्रेमिका से गैंगरेप मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़की की सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, लेकिन यह अनैतिक, असैद्धांतिक और भारतीय सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि अपने को लड़की का ब्वाय फ्रेंड कहने वाले का कर्तव्य था कि वह बाकी आरोपियों से सामूहिक दुराचार होने से उसकी रक्षा करता। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि याची अपने सामने प्रेमिका का गैंगरेप होते चुपचाप देखता रहा। उसने लेश मात्र भी विरोध नहीं किया।
जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की कोर्ट ने नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म मामले में याचिका कर्ता प्रेमी राजू की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। दरअसल जनपद कौशांबी में सराय अकिल थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात 20 फरवरी 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट एवं अन्य भारतीय दंड सहिता की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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