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2000 हज़ार का नोट लेने से कोई मना करे , तो आप कर सकते है ये काम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एक आधिकारिक घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाएगा तथा इसके साथ ही बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अभी इन नोटों को जारी न करें, हालांकि ये 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे।
इसलिए 2000 रुपये के नोट रखने वाले व्यक्ति यह तय कर लें कि वे इन्हें निर्धारित समय सीमा से पहले बैंकों में जमा करा देंगे ।
2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग में बदलने के संबंध में, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि शुरू में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया है कि एक्सचेंज प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश बाद में जारी किए जाएंगे। 23 मई 2023 से, व्यक्ति आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के नोटों को अन्य मुद्राओं में बदल सकते हैं। गौरतलब है कि इन नोटों को बदलने की 20,000 रुपये की सीमा है।
दि कोई ऐसी स्थिति का सामना करता है जहां बैंक शाखा या कोई अन्य संस्था 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए स्वीकार करने से इनकार करती है, तो यहां संसाधन हैं। ऐसी घटना होने पर लोग अपने-अपने बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसा 30 सितंबर 2023 से पहले करना आवश्यक है। यदि बैंक 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या शिकायतकर्ता बैंक के जवाब से असंतुष्ट है, तो उसके पास आरबीआई पोर्टल cms.rbi.org पर शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।
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