सूचना न देने पर अधिशाषी अधिकारी पर लगा जुर्माना

पी पी एन न्यूज
सूचना न देने पर अधिशाषी अधिकारी पर लगा जुर्माना
(कमलेन्द्र सिंह)
जहानाबाद/ फ़तेहपुर
नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के रिटायर्ड बख्शी द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ई ओ से मांगी गई सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगा कर वेतन से वसूली करने का आदेश दिया है।
नगर के मोहल्ला गढ़ी निवासी रिटायर्ड बख्शी रमेंन्द्रनाथ पाण्डेय ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर पंचायत के ठेका कर्मचारियों के नाम पर हो रही अनियमितताओ सहित सात बिन्दुओ पर सूचना मांगी थी।जिसमें एक माह के अन्दर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
किन्तु इसके बावजूद वांच्छित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।जिस पर रमेंन्द्रनाथ पाण्डेय ने राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील संख्या एस7-1812/ए /2019 में दायर किया था।जिस पर अपील कर्ता को सूचनाएं न उपलब्ध कराये जाने का दोषी मानते हुए। दिनांक 18फरवरी2021 को अधिशाषी अधिकारी कुलवंत सिंह को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (१) के तहत राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने 25 हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाकर वेतन से वसूली का आदेश पारित किया है।
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