सुप्रीम कोर्ट ने UP Madarsa Shiksha Board अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 5 November, 2024 12:25
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PPN NEWS
सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 नवंबर) 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अधिनियम को खारिज करने में गलती की कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। किसी कानून को तभी खारिज किया जा सकता है, जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। हालांकि, कोर्ट ने माना कि मदरसा अधिनियम, जिस हद तक 'फाजिल' और 'कामिल' डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, वह यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में है और उस हद तक यह असंवैधानिक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' को असंवैधानिक करार दिया गया था। निर्णय से निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
a. मदरसा अधिनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है।
b. मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का वह स्तर प्राप्त करें, जिससे वे समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
c. अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अधिकारों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।
d. मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है और सूची 3 की प्रविष्टि 25 से इसका संबंध है। हालांकि, मदरसा अधिनियम के प्रावधान जो 'फाजिल' और 'कामिल' जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियों को विनियमित करना चाहते हैं, असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं, जिसे सूची 1 की प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया है। न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान उचित हैं, क्योंकि वे विनियमन की आवश्यकता को पूरा करते हैं और अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करते हैं।
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