सरकार ने UP में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 30 August, 2020 23:18
- 2012

prakash prabhaw news
सरकार ने UP में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा
प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
उत्तर प्रदेश (यूपी) में अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महीने के लॉकडाउन के बाद सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने का निर्दश जारी कर दिया है ।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह के सभी सभागार बंद रहेंगे।ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ज़िलाधिकारी की ओर से स्थानीय स्तर पर कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।
देश में कोरोना की तेजी के बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी। पांच महीने बाद सरकार ने लोगों को बड़ी रियायतें देने की योजना बनाई है। शादी समारोह, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जलसों में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे. मेट्रो सेवा सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगी। एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वार्निंग के लिए स्टिकर लगाए जाएंगे. कोरोना के नियमों के तहत मेट्रो सेवा बहाल होंगी. इसके अलावा भी कई प्रकार की छूट दी गई है हालांकि बड़ी जुटान पर रोक कायम रहेगी और सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे।
अनलॉक की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अपनी मर्जी से जाने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी।
प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी. इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
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