लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश क्या है ? क्या खुलेगा और किस पर रहेगी पाबन्दी
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 19 May, 2020 10:39
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prakash prabhaw news
लखनऊ।
लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश क्या है ? क्या खुलेगा और किस पर रहेगी पाबन्दी
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए है । लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। रहत के साथ ही साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का फैसला किया हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बताते चले कि सरकार ने इस बार क्या खोला है और किस बात पर पाबंदी लगाए रखी है-
क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित मजरा और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा और आसपास के मजरे बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट, बफर, रेड और औरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा।
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