नवीन एक मुश्त समाधान योजना 30 जून तक ले लाभ
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 5 June, 2020 21:02
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Prakash prabhaw news
रिपोर्टर-अभिषेक बाजपेयी
नवीन एक मुश्त समाधान योजना 30 जून तक ले लाभ
रायबरेली। उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित मार्जिन मनी ऋण योजना/अनुविनि योजना अन्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना जो विगत 31 मार्च 2020 तक लागू की गयी थी जो पुनः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना अन्तर्गत ऋण गृहीता को दण्ड ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी छूट प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित ऋण अवधि का ही साधारण ब्याज देय होगा। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऋण गृहीता खाता बन्द करवाने हेतु विकास खण्ड में तैनात सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) एवं शहरी क्षेत्र के ऋण गृहीता खाता बन्द करवाने हेतु कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबन्धक से सम्पर्क कर प्राप्त ऋण को एक मुश्त जमा कर चक्रवृद्धि ब्याज, दण्ड ब्याज में छूट प्राप्त कर खाता बन्द कराना सुनिश्चित कर उक्त योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाये।
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