बिना अनुमति के होगे कार्यक्रम तो होगी एफ आई आर
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 21 October, 2020 05:03
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Prakash prabhaw news
बिना अनुमति के होगे कार्यक्रम तो होगी एफ आई आर
एस. पी ने दिये सभी थानाध्यक्षों कडाई से पालन करने के निर्देश
रिपोर्ट-कमलेन्द्र सिंह
फतेहपुर।
सरकार ने भले ही गाईड लाईन जारी कर दुर्गा पूजा या रामलीला आयोजन के लिए ग्रीन जोन एरिया में कोविड 19 महामारी को देखते हुए सोशल डिशटेन्शिग कर दुर्गा जागरण और राम लीला के लिए दो सौ लोगों को पाण्डाल में बैठ कर पूजा आरती करने की अनुमति दी गई थी।लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर पूर्ण तह पा बंदी लगा रखी है। इसके बावजूद कुछ लोग बिना परमीशन के दुर्गा जागरण आर्केस्ट्रा झांकी व कीर्तन भजन का भी आयोजन करते हैं जिससे पाण्डाल में काफी भीड़ एकत्रित होतीं हैं जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे काफी खतरा बढ़ सकता है इसलिए जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को अपने अपने सरकार क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित किया गया है वहाँ रात्रि में अचानक गस्त करने का आदेश दिया है और अगर देवी पाण्डाल के अंदर कोई बडा कार्यक्रम का आयोजन बिना परमिशन के कमेटी करवा रही है और अधिक भीड़ पाई जाती है तो कमेटी और मंडली मालिक के उपर निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किया गया है आदेश का पालन न करने पर और लापरवाही बरतने पर क्षेत्र के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों पर गिरेगी कार्यवाही की गाज।
वहीं जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि सरकार की गाईड लाइन के अनुसार सिर्फ छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिये छूट दी गयी है बडे कार्यक्रमों पर पूर्णतः अभी भी रोक लगी रहेगी।

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