आठ जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट व होटल सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क रहेगा अनिवार्य ।

Prakash Prabhaw News
आठ जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल रेस्टोरेंट व होटल सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क रहेगा अनिवार्य ।
शाहजहांपुर , उदयवीर सिंह
शाहजहांपुर:डीएम इन्द्र विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 को तीस जून तक लागू किया है। इसके तहत आठ जून से जन सामान्य हेतु धार्मिक स्थल पूजा स्थल खोले जायेगे लेकिन सोशल डिस्टेस्टिंग फेस कबर को प्रभावी तरीके से लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रबंधन का होगा। होटल रेस्टोरेन्ट शापिंग माल एवं अन्य अतिथि सेवायें प्रारम्भ हो जायेगी।
परिसर को सेनेटाइजेशन कराना एवं कर्मियों व आगुन्तकों के मध्य दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा और आगुन्तकों को आरोग्य सेतु व आयुष कवच एप डाउनलोड कराने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। सायं नौ बजे से प्रातः पांच बजे तक किसी व्यक्ति व वाहन का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोडकर निषिद्ध रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर कडी कार्यवाही की जायेगी।
65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोग बीमार व्यक्ति गर्भवती स्त्रियां व दस वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेगे। सभी प्रकार के औद्योगिक गतिविधियां कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन क्रियाशील रह्रेगी। जो भी दुकाने खुलेगी उसमें दुकानदारों को दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
फेसकबर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये किसी भी खरीददार को बिक्री नही की जायेगी। बारातघर पूर्व अनुमति के बाद ही शादी आदि के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तीस लोगों से अधिक व्यक्ति किसी भी आयोजन में सम्मिलित नही होगें। खेल परिसर व स्टेडियम खुलेगे लेकिन दर्शको का पवेश वर्जित रहेगा। बसों के संचालनकी अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ होगी।
टैक्सी ईरिक्शा ऑटो पर निर्धारित क्षमता के अनुरुप ही यात्री बैठेगे लेकिन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। यही व्यवस्था निजी वाहनों पर भी लागू रहेगी। घर से बाहर निकलने पर जनसामान्य को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दो पहिया वाहन पर व्यक्तियों को हेलमेट व मास्क अनिवार्य होगा। मुख्य बाजार में दो पहिया व चार पहियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वाहन चिन्हित पार्क स्थल पर ही खडे किये जायेगे।
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