मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के विरुद्ध होगी कार्यवाही-- जिला मजिस्ट्रेट

मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के विरुद्ध होगी कार्यवाही-- जिला मजिस्ट्रेट

प्रतापगढ 


07.07.2021



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही-जिला मजिस्ट्रेट



 जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कल सायंकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, निर्विघ्न एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु सभी ब्लाकों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के आरक्षण के सम्बन्ध में बताया कि बाबागंज एवं बिहार में अनुसचित जाति महिला, रामपुर संग्रामगढ़ एवं कालाकांकर में अनुसूचित जाति, गौरा व सण्ड़वा चन्द्रिका में पिछड़ी जाति महिला, मानधाता व आसपुर देवसरा में पिछड़ी जाति, कुण्डा में महिला, सदर में महिला पद हेतु आरक्षित है। इसके अलावा सांगीपुर, लक्ष्मणपुर, बाबा बेलखरनाथधाम, शिवगढ़, मंगरौरा, पट्टी एवं लालगंज में अनारक्षित पद है। उन्होने कहा कि नामांकन के समय जिस पद हेतु आरक्षित है उसी पद के आरक्षण श्रेणी में कोई नामांकन करता है तो उसे प्रमाण पत्र देना होगा। कोई भी आवेदक अधिकतम 04 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है किन्तु जमानत धनराशि एक बार ही जमा करनी होगी। नामांकन करते समय अनुमोदक, प्रस्तावक एवं उम्मीदवार ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेगें। नामांकन हाल में सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ब्लाक मुख्यालय में वैरीकेटिंग, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी व पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि मतदान के समय मतदाता के निरक्षरता एवं अशक्तता के आधार पर ही सहायक/साथी की अनुमति दी जायेगी, साथी मांगने वाले बीडीसी सदस्य (मतदाता) के निकट रक्त सम्बन्धी होने चाहिये। उन्होने कहा कि मतदान के दिन सभी मतदाता (बीडीसी सदस्य) फोटोयुक्त आईडी अनिवार्य रूप से अपने साथ लेकर आयेगें। सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करायें, इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं उदासीनता कदापि न बरती जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में बताया कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख का नाम निर्देशन 08 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक व नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवार वापसी 09 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, मतदान 10 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक एवं मतगणना अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी।

बैठक में सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचस्थानिक) एस0पी0 बरनवाल ने बताया कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्रों पर नामांकन के बाद, नाम वापसी, लड़ने वाले उम्मीदवार आदि की सूचना उसी दिन निर्वाचन कार्यालय एवं व्हाट्सएप नम्बर 9140485760 पर उपलब्ध करायें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी एवं ब्लाकों के सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।

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