"एक जनपद एक उत्पाद" वित्त पोषण सहायता योजना को पुनः संचालित किये जाने की मिली अनुमति

"एक जनपद एक उत्पाद" वित्त पोषण सहायता योजना को पुनः संचालित किये जाने की मिली अनुमति

प्रतापगढ


04.10.2020



रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



"एक जनपद एक उत्पाद’’ वित्त पोषण सहायता योजना को पुनः संचालित किये जाने की मिली अनुमति,




 दिनेश कुमार चौरसिया उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ वित्त पोषण सहायता योजना को पुनः संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा, व्यवस्था क्षेत्र के लिये रूपये 150 लाख से अधिक तक की परियोजना को स्वीकृत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत रूपये 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 6.25 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) देय होगा। रूपये 25 लाख से अधिक एवं रूपये 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रूपये 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। रूपये 50 लाख से अधिक एवं रूपये 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि रूपये 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। रूपये 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम रूपये 20 लाख जो भी कम हो मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान में रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में देय होगा। उपायुक्त उद्योग ने इसकी पात्रता की शर्तो के विषय में बताया है कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है, इस योजनान्तर्गत उद्योग, व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण की सुविधा हेतु जनपद की चिन्हित उत्पाद आंवला उत्पाद की इकाईयों को ही प्राप्त होगा, आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी इत्यादि का चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा, आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं विशेष श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक अपने आवेदन पत्र को किसी भी साइबर कैफे/जनसेवा केन्द्र से वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओबी डाट इन पर दिनांक 20 अक्टूबर तक आनलाइन करा सकते है। यदि किसी आवेदक को आनलाइन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो वे किसी भी कार्य दिवस में मोबाइल नम्बर 7007923607 पर सम्पर्क कर सकते है।

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