जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई तक धारा-144 लागू,

जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई  तक धारा-144 लागू,

प्रकाश प्रभाव न्यूज़ हरदोई

रिपोर्ट अरविन्द मौर्या

जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई  तक धारा-144 लागू,


शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन करायें,

बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगें तथा सोशल डिस्टेेसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करेगेंः-खरे


हरदोई।  डीएम पुलकित खरे ने बताया है कि कोरोना महामारी के अन्तर्गत लाॅकडाउन के दृष्टिगत जनपद में संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत से शान्ति व्यवस्था बनाये रखना परम आवश्यक है और उक्त के संबंध में गड़बड़ी एवं अव्यस्था फैलाये जाने की किसी भी आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है और साम्प्रदायिक दंगों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग कर सकते है साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर धार्मिक भावनाओं को उकसाने एवं धरना-प्रर्दशन आदि करते हुए दंगा फलाने का प्रयास कर सकते है और इन सब को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार जनपद में पूर्णतः लाॅकडाउन का पालन कराते हुए जनमानस की पूर्ण सुरक्षा के साथ शान्ति व्यवस्था बनायें रखी जायेगी तथा विभिन्न स्त्रोतोें से उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था एवं परिशान्ति भंग करने के कुप्रयास की जानकारी है और ऐसी स्थिति में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से विगत 29 मई से 15 जुलाई 2020 तक धारा-144 लागू की जाती है।

उन्होने निर्देश दिये है कि धारा-144 लागू होने के दौरान कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगें तथा सोशल डिस्टेेसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करेगें एवं कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, रायफल, नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला, तलवार, छूरी, बरछी, गुप्ती, लाठी, डण्डा आदि लेकर नहीं चलेगा तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होगें किन्तु यह प्रतिबन्ध राष्ट्रीय, धार्मिक समारोहों एवं मृतक संस्कारों के विषय में लागू नहीं होगें, कोई भी व्यक्ति अपने मकान व परिसर में ईंट, रोड़ा, पत्थर आदि जमा नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी को बाध्य करेगें और भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों एवं मार्गो पर परिवहन के द्वारा विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति किसी प्रकार का जनसभा, प्रचार, जुलूस आदि का आयोजन नही किया जायेगा और कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक सम्पत्ति आदि को क्षति नहीं पहुंचायेगें एवं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, झण्डी आदि नहीं लगायी जायेगी और नही कोई किसी भी दल विशेष अथवा धर्म, सम्प्रदाय के प्रति अमर्यादित एवं भावनाओं को भड़काने वाले भाषण नहीं देगा साथ ही कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगों की भावना आहत हो या उनमें विद्वेश एवं तनाव पैदा हो।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन करायें और उल्लघंन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें।

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