ओबीसी आरक्षण मामले में यूपी सरकार को मिली राहत। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता
PPN
लखनऊ।
ब्यूरो, मोनू सफ़ी
ओबीसी आरक्षण मामले में यूपी सरकार को मिली राहत। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक- भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह
उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में यूपी सरकार को राहत मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था जिसमें सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले थे हाईकोर्ट में उस पर रोक लगाई थी।
सरकार की अधिसूचना पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। हमने सर्वे कराकर पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित किया था। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बातों को स्वीकार किया और यह कहा कि आयोग बनाकर सर्वे कराकर जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर चुनाव होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को स्वीकार करते हुए सरकार को आगे चुनाव कराने की बात कही है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का कदम स्वागत योग्य है।
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