शाराब की बिक्री एम0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर हुई तो लगेगा 75]000 का जुर्माना

शाराब की बिक्री एम0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर हुई तो लगेगा 75]000 का जुर्माना

prakash prabhaw news

लखनऊ।  


शाराब की बिक्री एम0आर0पी0 से ज्यादा मूल्य पर हुई तो लगेगा 75]000 का जुर्माना 


उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्रीराम नरेश अग्निहोत्री द्वारा मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस बारे में संजय आर.भूसरेड्डी] प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा बताया गया है कि शराब की बिक्री पर एम0आर0पी0 से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे़+ निर्देश दिया गए हैं। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय। यदि कोई विक्रेता एम-आर-पी- से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार रू0 75]000 ¼पचहत्तर हजार) दूसरी बार रू0 1]50]000 ¼एक लाख पचास हजार) तथा तीसरी बार पकडे़ जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा। पी.गुरूप्रसाद] आबकारी आयुक्त] उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त] उप आबकारी आयुक्त] जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेश दे  दिया गया है।

आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरूद्ध प्रदेश में दिनांक 25-03-2020 से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 07-05-2020 को प्रदेश में 175 अभियोग पकड़े़ गये] जिसमें 3291 ली0 अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण] बिक्री] परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैa

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