प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान, तीन के खिलाफ मुकदमा

प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान, तीन के खिलाफ मुकदमा

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मोहनलालगंज, लखनऊ। थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम भावाखेड़ा में प्रतिबंधित प्रजाति के महुआ और पलाश के पेड़ों का अवैध कटान किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।


बीट प्रभारी कनकहा अभय कुमार पाण्डेय की तहरीर पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0सं0 322/2026, धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथासंशोधित 1998) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।


तहरीर के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को दोपहर करीब दो बजे ग्राम भावाखेड़ा में जांच के दौरान महुआ के पांच कटे हुए पेड़ों के ठूंठ मिले। इनकी गोलाई क्रमशः करीब 3 मीटर, 2.65 मीटर, 2.50 मीटर, 1.50 मीटर और 2.50 मीटर बताई गई है। वहीं पलाश के एक पेड़ का ठूंठ भी मिला, जिसकी गोलाई करीब एक मीटर थी।


मौके पर महुआ और पलाश की लकड़ियों के सात बोटे भी बरामद होने की बात कही गई है। इनकी लंबाई और गोलाई अलग-अलग पाई गई। इसके अलावा करीब 15 क्विंटल जलौनी की लकड़ी भी अवैध रूप से काटे जाने का उल्लेख तहरीर में किया गया है।


पुलिस ने मामले में महेश पुत्र संतू (निवासी अज्ञात), अजीज पुत्र नजीर निवासी ग्राम गनेशीखेड़ा थाना निगोहां तथा संतोष कुमार पुत्र स्व. गुरु प्रसाद निवासी ग्राम डिब्बाखेड़ा थाना निगोहां, लखनऊ को नामजद किया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अवैध कटान में शामिल लोगों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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