शराब व बीयर पीने वालों के लिए खुशखबरी

शराब व बीयर पीने वालों के लिए खुशखबरी

PPN NEWS


21 वर्ष की आयु के लोग अब खरीद सकते हैं शराब


उत्तर प्रदेश में शराब व बीयर की फुटकर बिक्री सीमा सरकार ने तय कर दी गई है। निर्धारित की गयी मात्रा से अधिक शराब व बीयर फुटकर लाइसेंसी दुकानों से नहीं मिलेगी।

निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब व बीयर की खरीद और निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा।प्रदेश के आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय.आर.भूसरेड्डी ने यह जानकारी दी है।

एक बार में एक व्यक्ति को फुटकर दुकानों से इससे ज्यादा नहीं मिलेगी

शराब व बीयर  200 मि.ली. की की सादी देसी शराब-अधिकतम 5 बोतल 200 मि.ली. की मसालेदार देसी शराब-अधिकतम 5 बोतल

  • भारत में भरी व बनी अंग्रेजी शराब अधिकतम 1.5 लीटर
  • समुद्रपार से आयातित अंग्रेजी शराब अधिकतम-1.5 लीटर
  • समुद्रपार से आयातित वाईन अधिकतम-02 लीटर
  • भारत में भरी बीयर अधिकतम-06 लीटर


उन्होंने बताया कि तय की गयी सीमा से अधिक अब न तो किसी को शराब बीयर की फुटकर बिक्री की जा सकेगी। न ही इस सीमा से अधिक कोई व्‍यक्‍ति शराब रख सकेगा। तय सीमा तक भी बिक्री 21 वर्ष से कम आयु के व्‍यक्‍ति को नहीं की जा सकेगी। 

उन्होंने बताया कि इस बारे में इस साल 5 मार्च को जारी की गई अधिसूचना का उल्लंखन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ संयुक्‍त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तीन साल तक का कारावास और निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी गयी शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी के 10 गुना तक या फिर 2000  रुपया जो अधिक हो के अर्थदण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष  वर्ष 2021-22 में व्‍यक्‍तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन एवं निजी कब्‍जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इस लाइसेंस के लिए विभिन्‍न प्रकार की मदिरा की मात्रा एवं इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गई हैं।

इस लाइसेंस को वैयक्तिक होम लाइसेंस कहा जाएगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस परिसर में परिवार के सदस्‍य, रिश्‍तेदार, परिवार के अतिथि एवं मित्र जो 21 वर्ष से कम के न हों, द्वारा वैयक्तिक होम लाइसेंसी को किसी प्रकार का कैश अथवा काइन्‍ड अथवा दोनों में, भुगतान किए बगैर लाइसेंसी की सहमति से मदिरा पान कर सकेंगे।


एक व्यक्ति को अपने एक मूल निवास के लिए ही केवल एक वैयक्तिक होम लाइसेंस अनुमन्य होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को अपने फार्म हाउस अथवा गेस्ट हाउस के लिए अनुमन्य नहीं होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए ऐसे आवेदक पात्र होंगे, जो विगत पांच वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत पांच वर्षों के आयकर रिटर्न की स्‍वप्रमाणित प्रति संलग्‍न किया जाना अनिवार्य होगा। 



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