सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले लेनी होगी इजाजत
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- Updated: 23 March, 2021 16:33
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
लखनऊ।
सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले लेनी होगी इजाजत
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ अपना पैर फैलाने लगी है। इस कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने होली को लेकर एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन की पहले इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही हर कार्यक्रम में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र समेत अन्य गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।
आपको बताते चले कि कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ अपना पैर फैलाने लगे हैं , जिसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। ऐसे में होली का त्योहार पास में आ रहा रहा है। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें भी कार्यक्रम से दूरी बनानी होगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले अधिक हैं, अगर वहां से लोग आ रहे हैं तो उनकी कोरोना जांच जरूर की जाएगी। इस बीच सरकार ने आठवीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है।
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