इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, योगी सरकार करे नाइट कर्फ्यू पर विचार।
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- Updated: 6 April, 2021 21:44
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प्रकाश प्रभाव न्यूज़
प्रयागराज:
रिपोर्ट, अब्बास
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, योगी सरकार करे नाइट कर्फ्यू पर विचार।
उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है कोर्ट ने सरकार से सभी लोगों के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करने को कहा है साथ ही पंचायत चुनावों में नामांकन और प्रचार में कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने को कहा है चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह निर्देश दिया है।
मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार हाईस्कूल और इंटर के छात्रों की भी कोविड जांच होगी पुलिस और जिला प्रशासन से सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है डीजीपी इसकी कार्ययोजना तैयार कर अमल में लाएं कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें । उसे तुरंत तितर-बितर करें पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में दावेदारों को भीड़ लेकर नहीं जाने दिया जाए प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है कोर्ट ने मास्क, सेनेटाइजर की उपलब्धता बनाये रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा एक से 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद किए जा चुके हैं। वहीं, जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ परीक्षाएं करवाई जाएंगी।
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