ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 का लाभ उठाने के लिए अन्तिम तिथि से पूर्व करें आवेदन
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- Updated: 22 October, 2020 16:24
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prakash prabhaw news
प्रयागराज
Report, Alopi Shankar
ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 का लाभ उठाने के लिए अन्तिम तिथि से पूर्व करें आवेदन
प्र0सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि समस्त बकाएदारों पर सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक अन्तिम रूप से प्रभावी है तथा प्र्रश्नगत् ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना को और आकर्षण बनाए रखने के लिए मूल एवं ब्याज बकाए को जमा करने हेतु किश्त के विकल्प की व्यवस्था की गयी है।
उक्त प्रचलित ब्याज माफी योजना-2020 में कुल 54 बकाएदारों में से अब तक 18 बकाएदारों ने उक्त लाभ अर्जन किया गया है तथा उनके ऊपर अधिरोपित शास्ति/अर्थदण्ड पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है तथा देय ब्याज की राशि के सापेक्ष 50 व 75 प्रतिशत की राशि माफ कर दी गयी है तथा 05 बकाएदारों ने मासिक किश्त का विकल्प अपनाते हुए निर्धारित राशि की अदायगी भी सुनिश्चित की जा रही है तथा उनके विरूद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्रों को वापस मंगाया जा रहा है।
शेष समस्त बकाएदारों को संसूचित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 के समाप्ति के कुछ ही दिन शेष है, ऐसी स्थिति में अन्तिम तिथि से पूर्व उपर्युक्त ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 का लाभ उठाते हुए शीघ्रताशीघ्र अपना आवेदन कार्यालय पूर्व मनोरंजन कर, कमरा नम्बर-13, नई बिल्डिंग, महात्मा गांधी पार्क के पास, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में उपलब्ध करादें तथा उपरोक्तानुसार ब्याज/अर्थदण्ड माफी के उपरांत अवशेष देय राशि को राजकोष में जमा करते हुए चालान की प्रति सहित प्रस्तुत करते हुए उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाऐं।
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