प्रयागराज: हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर हीर खान की जमानत याचिका खारिज।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्टर :ज़मन अब्बास
दिनांक :12/11/2020
प्रयागराज. सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने का काम करने वाली प्रयागराज की महिला यू ट्यूबर हीर खान को बड़ा झटका लगा है. हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना उर्फ हीर खान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने उसके अपराध की गंभीरता और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
अब जाना होगा हाईकोर्ट
जिला कोर्ट ने पिछले ढाई महीने से जेल में बंद हीर खान को जमानत पर रिहा किये जाने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया 24 अगस्त को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार की गई हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा हीर खान की जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अर्जी को खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी।
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