एलडीए ने जनता के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 10 वर्ष की आसान किस्तों पर मिलेंगे फ्लैट-दुकान

एलडीए ने जनता के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 10 वर्ष की आसान किस्तों पर मिलेंगे फ्लैट-दुकान

PPN NEWS

लखनऊ।


एलडीए ने जनता के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 10 वर्ष की आसान किस्तों पर मिलेंगे फ्लैट-दुकान



राजधानी में अपने मकान व व्यवसाय के लिए अपनी दुकान का सपना संजोये लोगों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण बड़ी सौगात लेकर आया है। इसके तहत लोग अब प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों व दुकानों को 25 से 35 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके 10 वर्ष की आसान किस्तों पर ले सकेंगे। आवंटियों को अग्रिम भुगतान करने पर ही सम्पत्ति का कब्जा दे दिया जाएगा और वे इसका उपयोग कर सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में शनिवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये। 


इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नगर नियोजक के0के0 गौतम, प्रभारी मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह एवं देवांश त्रिवेदी, एस0डी0एम शशिभूषण पाठक व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे। 


उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों व दुकानों को 10 वर्ष की आसान किस्तों पर बेचा जाएगा। सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को फ्लैट के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि तथा जन सामान्य को 35 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर अनुबंध करते हुए फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा तथा अवशेष धनराशि 10 वर्ष की आसान किस्तों में देनी होगी। वहीं, दुकानों के लिए निर्धारित मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान करके कब्जा प्राप्त किया जा सकेगा तथा शेष रकम किस्तों में देनी होगी। 


 एक से अधिक भूखण्डों को जोड़कर बनाये जा सकेंगे भवन

इसके अलावा अब नियोजित/स्वीकृत योजना में आवासीय उपयोग के लिए दो भूखण्ड एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए 4 भूखण्डों को जोड़कर भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा आमेलन शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा हरी झंडी दी गयी है। उपाध्यक्ष ने बताया कि आवासीय के लिए प्रचलित सर्किल रेट का 01 प्रतिशत, कार्यालय तथा अन्य उपयोग के भूखण्डों पर 02 प्रतिशत तथा व्यवसायिक उपयोग के भूखण्डों के लिए 03 प्रतिशत आमेलन शुल्क लगेगा। 


 भूखण्डों का हो सकेगा उपविभाजन

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि इसी तरह प्राधिकरण द्वारा नियोजित/स्वीकृत योजनाओं में आवासीय एवं अनावासीय भूखण्डों के उपविभाजन के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया है। इसके अंतर्गत 100 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का उपविभाजन किया जा सकेगा।


यह व्यवस्था उन्हीं प्रकरणों में लागू होगी जिनमें आवासीय भूखण्ड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी रोड तथा अनावासीय भूखण्ड न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हों। इसके लिए आवेदनकर्ता को शमन उपविधि के अनुसार सब डिवीजन चार्ज तथा विकास शुल्क नियमावली के अनुसार शुल्क प्राधिकरण को देना होगा। 


 अनियोजित क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर भवनों का नक्शा हो सकेगा पास

उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि मास्टर प्लान के अतिरिक्त अनियोजित क्षेत्र में स्थित ऐसे मुख्य मार्ग जिनका निर्माण व अनुरक्षण शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, वहां स्थित सम्पत्तियों का मानचित्र भी अब प्राधिकरण द्वारा निस्तारित किया जाएगा। बैठक में रखे गये इस प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

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