इलाहाबाद HC में लव जिहाद कानून के खिलाफ याचिका उत्पीड़न का लगा आरोप।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़
रिपोर्टर :ज़मन अब्बास
दिनांक :12/12/2020
प्रयागराज (prayagraj) यूपी में हाल ही प्रभाव में आए लव जिहाद (love jihad) कानून पर विवाद थम नहीं रहा है लव जिहाद कानून के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका(Rit) दायर की गई है इस याचिका में लव जिहाद कानून को नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए इसे फौरन रद्द करने की मांग की गई है हाईकोर्ट के वकील सौरभ कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस कानून के तहत उत्पीड़न हो रहा है अर्जी में कहा गया नया कानून राज्य में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी धर्म के जीवन-साथी चुनने पर पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देता है।
छुट्टियों के बाद सुनवाई की उम्मीद।
इस याचिका पर सर्दियों के बाद सुनवाई की उम्मीद है इस याचिका में हाईकोर्ट से इस कानून को रोकने व अंतरिम रूप से अधिकारियों को इसके अनुपालन में कोई ठोस कार्रवाई न करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है याचिका में कहा गया कि यह कानून राज्य में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी धर्म के जीवन-साथी चुनने पर पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार देता है. इस प्रकार यह कानून संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वायत्तता, गोपनीयता, मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
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