इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, SC/ST Act में भी मिल सकती है अग्रिम जमानत।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, SC/ST Act में भी मिल सकती है अग्रिम जमानत।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर :ज़मन अब्बास

दिनांक :15/01/2021

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने है (H.C)एससी-एसटी (SC/ST)  एक्ट के तहत दर्ज मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर एससी-एसटी एक्ट में अगर कोई अपराध दर्ज होता है और उसपर प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं हो रहा, तो आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार होगा। वह अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है।जस्टिस एस पी केशरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने कहा कि इसमें एससी-एसटी एक्ट की धारा-18 और 18-ए इसमें बाधा नहीं डालेंगी।

गौरतलब है कि रमाबाई नगर के शिवली थाना क्षेत्र के निवासी गोपाल मिश्र ने एक याचिका दायर की थी गोपाल के ऊपर इस एक्ट के तहत अपशब्दों का इस्तेमाल करने का केस दर्ज है याची का कहना है कि उसके साथ अभियुक्त दीपक और अनिल कुमार भी थे, जो शिकायतकर्ता के करीबी हैं उनके बीच कोई विवाद हो रहा था, और गोपाल वहां बीच-बचीव करने पहुंचा था गोपाल का कहना है कि उसे झूठा आरोप लगा कर फंसाया जा रहा है।

वहीं, याची गोपाल मिश्र ने दर्ज याचिका में बताया है कि जातिसूचक अपशब्द कहने की घटना किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई है इसलिए यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता ऐसे में याची ने अपील की है कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए साथ ही, गोपाल मिश्र का यह भी कहना था कि अगर एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध बनता ही नहीं है, तो आरोपी को अग्रिम जमानत का अधिकार होना चाहिए कोर्ट ने सुनवाई के बाद याची को अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने की छूट दी है और सारे तथ्य पेश करने के आदेश दिए हैं।

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