प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,

प्रकाश प्रभाव
प्रयागराज
प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,
हाईकोर्ट ने बढ़ते हुए कोरोना को देखकर सभी के वैक्सीनशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के लिए सरकार से कहा है।
पंचायत चुनावों में नामांकन-प्रचार में न हो भीड़, कोरोना गाइडलाइन का हो पालन,
किसी भी स्थान पर पर एकत्र भीड़ को किया जाये तितर-बितर,
सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना हो अनिवार्य, पुलिस और जिला प्रशासन करे सुनिश्चित,
कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।
सभी जिलों के डीएम को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार 45 वर्ष से ऊपर की आयु के बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर वैक्सीनशन पर विचार करे।
हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने ये आदेश दिया।
कोरोना संक्रमण को लेकर दाखिल याचिका पर 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई ।
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