यूपी : उत्तरप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला चुनाव ड्यूटी मे तैनात कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेगा 30लाख की सहायता।

यूपी : उत्तरप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला चुनाव ड्यूटी मे तैनात कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेगा 30लाख की सहायता।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर : अब्बास

दिनांक :06/04/2021

लखनऊ : राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके पहले उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था थी।

प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को लेकर पहले दी जाने वाली आकस्मिक दुर्घटना सहायता राशि में बढ़ोत्तरी की है नए आदेश के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गंभीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रशिक्षण, मतदान और मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्यूटी के दौरान किसी दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा,असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण की दशा में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को अब 30 लाख रुपये दिए जाएंगे वर्तमान में 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख किया गया है।

15 लाख चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बम ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण होने से घटित दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसमें किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।

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