एडीएम ने जिले में लागू की धारा 144 व 188

पी पी एन न्यूज
एडीएम ने जिले में लागू की धारा 144 व 188
(कमलेन्द्र सिंह)
फ़तेहपुर।
आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं, पँचायत चुनावों को मद्देनजर रखते हुए शान्ति एवं ब्यवस्था बनाए रखने व आवाम को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाने के लिये अपर जिलाधकारी एल पी शाक्य ने जिले में धारा 144 व 188 लागू की है।
जिसके सम्बन्ध में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 व 188 एक मार्च से एक मई 2021 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
सभी आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्वत खुलेंगी। और इन सेवाओं में लगे ब्यक्तियों कोरोना वारियर, स्वछता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े ब्यक्तियों के आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कोई भी ब्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हाँकि, भुजाली, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा, जनसाधारण को डराने या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों के दौरान किया जाता है लेकर नहीं चलेंगे। और ना ही पाँच या पाँच से अधिक ब्यक्ति एक स्थान पर एकत्र होंगे।
किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की गन्दगी, कूड़े, कचरे अथवा किसी प्रकार की संक्रमित वस्तुओं को सार्वजिनक जगहों पर नहीं फेंका जाएगा। और ना ही इस दौरान कोई ब्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एवं डीजे साउण्ड या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम स्तर से प्राप्ति अनुमति के बगैर करेगा और ना ही किसी के द्वारा एसिड या फिर ऐसे पदार्थ जो बारूद बनाने के लिये प्रयोग किये जा सकें उनको इकट्ठा व भण्डारण नहीं करेगा ना ही ऐसे किसी प्रकार का लेख, पत्रिका, पुस्तक अथवा कोई सामग्री रखेगा जिससे किसी ब्यक्ति विशेष अथवा समुदाय में घृणा, द्वेष अथवा उत्तेजना भावना बढ़ें। जिनका ना तो प्रकाशन करेगा और ना ही ऐसे किसी प्रकार के लेख लिखित कागजों का वितरण करेगा अन्यथा की दशा में दोषी ब्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों पुलिस अधिकारियों को धारा 144 व 188 के सख्ती के साथ अनुपालन कराये जाने के लिये निर्देशित किया।
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