प्रधान की मौत सड़क जाम के मामले में 21 नामजद सहित ढाई सौ लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 6 October, 2020 09:23
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प्रतापगढ
06.10.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
प्रधान की मौत सड़क जाम के मामले में 21 नामजद सहित ढाई सौ लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा।
प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली पुलिस ने पांच दिन पूर्व ग्राम प्रधान की संदिग्ध मौत को लेकर करैला बाजार में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जाम पर ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। हल्का दरोगा की तहरीर पर 21 नामजद समेत ढाई सौ लोगों के विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध कर नारेबाजी करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने एवं लॉकडाउन का उल्लंघन करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा हल्का दरोगा की तहरीर पर लिखा है। बीते 30 सितंबर की शाम कस्बे से घर जा रहे बसौली ग्राम प्रधान मनोज यादव तथा उनके भाई सोनू यादव की बाइक को कार ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्राम प्रधान मनोज यादव पुत्र कंधई की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा भाई सोनू गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया था। कोतवाली पुलिस ने उनके भाई विनोद यादव की तहरीर पर इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया था। इसी बीच 01अक्टूबर को पोस्टमार्टम के पश्चात शव को दाह संस्कार के लिए उनके परिवारी जन को सुपुर्द किया गया। पुलिस का आरोप है कि परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय मृतक के भाई विनोद यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने शव को करैला बाजार तिराहे पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों द्वारा मुख्य मार्ग अवरुद्ध करने से आवागमन बाधित हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए ।मौके पर एकत्रित भीड़ जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी नारेबाजी कर रही थी। एकत्रित भीड़ अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं थी। ग्रामीणों द्वारा एकत्र होकर रास्ता जाम करने से लोक व्यवस्था बाधित हुई इसके साथ ही महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी भीड़ द्वारा इसका उल्लंघन किया गया। पुलिस का आरोप है कि अपनी मांग मनवाने के बाद भी परिवार जनों द्वारा मृतक के शव को रात्रि भर घर पर रखा गया । शासन की गाइडलाइन का पालन कहीं भी नहीं किया गया। पुलिस ने इस मामले में ग्राम प्रधान के भाई विनोद यादव, मोनू यादव, उनकी पत्नियों, बहन, रमाशंकर यादव निवासी लबेदा, ओमप्रकाश निवासी आमी सराय, नवासा यादव रायगढ़, सभापति यादव नांदी, लल्लू यादव बसौली, विपिन यादव बसौली, कसान यादव करैला, कुलदीप यादव प्रधान पूरे भीखा, विजय बहादुर यादव, रामानंद यादव, रामकिशुन मौर्य, शैलेश वर्मा, हसनू, रामसेवक हरिजन समेत ढाई सौ लोगों के विरुद्ध महामारी एक्ट,आपदा प्रबंधन उल्लंघन धारा 144 के उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
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