जनपद के दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठायें
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 25 September, 2020 17:59
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प्रतापगढ
25.09.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
जनपद के दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठायें
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने अवगत कराया है कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 20000 तथा युवक युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रूपये 35000 की धनराशि प्रदान की जाती है। उन्होने इस योजना के पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। ऐेसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। उन्होने बताया है कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाईन पर आवेदन कर सकते है। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आनलाईन वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in (दिव्यांगजन डाट यूपीएसडीसी डाट इन) पर करना अनिवार्य है, साथ ही आनलाईन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय को प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।
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