मतदान हेतु निर्वाचक अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु 09 वैकल्पिक दस्तावेजो का प्रयोग करें--जिला निर्वाचन अधिकारी
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 29 November, 2020 18:17
- 447

प्रतापगढ़
29.11.2020
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
मतदान हेतु निर्वाचक अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु 09 वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग करें-जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 हेतु दिनांक 01 दिसम्बर 2020 (दिन मंगलवार) को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय निर्वाचक को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, हालांकि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें सम्बन्धित शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्व विद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र मूल रूप में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।
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