कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामूहिक गतिविधियों हेतु जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामूहिक गतिविधियों हेतु जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

प्रतापगढ 


15.01.2021


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी 



कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामूहिक गतिविधियों हेतु जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश




 जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कोविड-19 के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के शर्तो/प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी समस्त नगर निकाय एवं अन्य समस्त जिला/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी बन्द हॉल/कमरें की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक होगी, खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की अधिकतम 40 प्रतिशत क्षमता तक ही व्यक्तियों की संख्या अनुमन्य होगी। आयोजन स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के परस्पर 2 गज की दूरी के मानक के साथ फेस मास्क की अनिवार्यता रहने एवं थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर व हैण्डवाश की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। स्टेडियम/स्पोर्टस कॉम्पलेक्स खोले जाने के सम्बन्ध में एस0ओ0पी0 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व प्रभावी रोकथाम हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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