शुक्रवार साय से सोमवार प्रात तक जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं सव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित: डीएम
- Posted By: Abhishek Bajpai
- राज्य
- Updated: 22 April, 2021 20:39
- 2472
PRAKASH PRABHAW NEWS
रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी
वीकेंड लाॅकडाउन के दौरान सभी धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर मनाने हेतु लोगों को करे प्रेरित: वैभव श्रीवास्तव
रायबरेली-उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार प्रातः 7 बजे तक जनपद रायबरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं सव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है।
सम्पूर्ण जनपद में (शहर/ग्रामीण) सम्पूर्ण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार में 1 हजार तथा दूसरी बार 10 हजार तक जुर्माना किया जाये।
समस्त प्रकार के सभी धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर मनाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाए। कार्मिक/श्रमिकों को आने-जाने में की अनुमति होगी। शादी सामारो में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों का आई0कार्ड0 पास तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर से समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। अग्निशमन विभाग द्वारा जनपद स्तर पर तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जायेगी। उपरोक्त निर्देशों का समस्त संबन्धित कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए।
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