*तबलीगी जमातियों के मामले में इलाहाबाद HC पुलिस के रवैये से नाराज*।

*तबलीगी जमातियों के मामले में इलाहाबाद HC पुलिस के रवैये से नाराज*।

प्रकाश प्रभाव न्यूज़

रिपोर्टर :ज़मन अब्बास

दिनांक :09/07/2021

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेशी और भारतीय जमातियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए तीन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को समन भेजा है हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों जिलों के पुलिस प्रमुखों को व्यक्तिगत तौर पर 15 जुलाई को अदालत में हाजिर होने के लिये कहा है हाई कोर्ट ने जमातियों के खिलाफ धारा 307 लगाने पर भी सवाल उठाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विदेशी और भारतीय तबलीगी जमातियों से जुड़े मामले में सुनवाई की यूपी में पिछले साल महीनों तक जेल में बंद रहे विदेशी जमातियों के मामले में पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है इस मामले में 18 विदेशी जमाती भी आरोपी के तौर पर शामिल हैं। 

विदेशी और भारतीय जमातियों से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिलों के पुलिस कप्तानों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिये कहा है हाई कोर्ट ने यूपी के शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में मौजूद रहने का फरमान सुनाया गया है।

तीनों जिलों के पुलिस प्रमुखों को यह बताना होगा कि इस मामले में अब तक चार्जशीट और केस डायरी हाई कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गयी।बीती 8 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश का पालन ना होने पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई हाईकोर्ट ने कहा कि मऊ जिले के एसपी को यह भी बताना होगा कि जमातियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 क्यों लगाई गई? 

बता दें कि पिछले साल यानी मार्च 2020 में नई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मरकज़ में आयोजित जमात में विदेशी और भारतीय जमाती आए हुए थे भारत में तब तक ना तो कोरोना की लहर थी और ना ही कोई कोरोना प्रोटोकॉल।

इसके बावजूद यूपी शाहजहांपुर और हापुड़ जिले में विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया था उनके खिलाफ महामारी एक्ट और फॉरनर्स एक्ट के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया था इसी मामले में जमातियों ने पुलिस चार्जशीट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से केस रद्द किए जाने की अपील की थी

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेशी और भारतीय जमातियों की तरफ से दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई की जस्टिस अजय भनोट की सिंगल बेंच ने ये सुनवाई की याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट अदील अहमद ने बहस की और सारे तथ्य हाई कोर्ट के सामने रखे अब इस मामले में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

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