सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि समेत चार सगे भाइयों को उम्रकैद

सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि समेत चार सगे भाइयों को उम्रकैद

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22 साल पुराने हत्याकांड में सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि समेत चार सगे भाइयों को उम्रकैद


जमीन विवाद में दिनदहाड़े हुई थी आशीष मौर्या की हत्या, एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला


जौनपुर। करीब 22 साल पुराने बहुचर्चित आशीष मौर्या हत्याकांड में एडीजे प्रथम की अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं सपा नेता मनोज मौर्या समेत चार सगे भाइयों को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।


मामला वर्ष 2004 का है। 16 अगस्त 2004 को लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियापुर मोहल्ले में कलेक्ट्रेट तिराहे के पास जमीन विवाद को लेकर आशीष मौर्या की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में लाइन बाजार थाने में सात आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।


अभियोजन के अनुसार मुकदमे में राम सेवक मौर्या, अश्वनी मौर्या, आशीष मौर्या, पवन मौर्या, मनोज मौर्या समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। करीब दो दशक से अधिक समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।


सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे प्रथम की अदालत ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।


फैसले के बाद अदालत परिसर में बढ़ी हलचल


फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में काफी हलचल रही। करीब 22 साल से लंबित इस चर्चित मुकदमे में निर्णय को लेकर लोगों की निगाहें टिकी थीं। फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई।


अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव और विजय नाथ सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के परीक्षण के बाद अदालत ने चार आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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