जिलाधिकारी 27 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग में तलब

जिलाधिकारी 27 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग में तलब

प्रतापगढ


10.10.2020


रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी



जिला अधिकारी 27 अक्टूबर को राज्य सूचना आयोग में तलब।



प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत सगरा नजूल भूमि अतिक्रमण की आरटीआई के प्रत्युत्तर में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में गलत तथ्य, मिथ्या सूचना देने पर जिला अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता शिवम शुक्ला की शिकायत की जांच न कराने पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी की कोर्ट संख्या S7 में 27.10.2020 को जिला अधिकारी प्रतापगढ़ आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दाखिल शिकायत पर व्यक्तिगत तलब किया गया है। जन सूचना अधिकार के अंतर्गत उप जिलाधिकारी सदर द्वारा ग्राम पंचायत सगरा तहसील सदर की भूमि संख्या 268 पर अतिक्रमण की तत्कालीन लेखपाल व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से राज्य सूचना आयोग में गलत सूचना देने पर माननीय आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी की कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता शिवम शुक्ला के साक्ष्य का अवलोकन करते हुए आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत सक्षम फोरम की शरण लेने के लिए अंतिम आदेश पारित करती है। जिस के संदर्भ में आरटीआई कार्यकर्ता शिवम शुक्ला ने जिलाधिकारी को मय शपथ पत्र साक्ष्य सहित लगाकर जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को संबोधित पत्र में जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच करने की मांग की गई थी जिसको जिलाधिकारी द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता का आवेदन पर जांच न कराने के संबंध में आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों में दी गई व्यवस्था, सिविल प्रक्रिया के तहत माननीय राज्य सूचना आयोग को जांच करने की शक्ति प्रदान है, जिसके संबंध में माननीय राज्य सूचना आयोग में शिकायत दाखिल कर शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। जिसको माननीय राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को नोटिस जारी कर उक्त प्रकरण में समुचित कार्रवाई कर 27 .10. 2020 को माननीय राज्य सूचना आयोग में जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को व्यक्तिगत तलब कर लिया है।

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