गाँजा तस्करी के आरोपी सोनू जायसवाल को माननीय उच्च न्यायालय ने दिया रिहा करने का आदेश
- Posted By: MOHD HASNAIN HASHMI
- राज्य
- Updated: 11 January, 2021 18:59
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प्रतापगढ
11.01.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
गाँजा तस्करी के आरोपी सोनू जायसवाल को माननीय उच्च न्यायालय ने दिया रिहा करने का आदेश।
प्रतापगढ जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गांजा तस्करों के सरगना विपिन उर्फ सोनू जायसवाल की सेल्फी खिंचवाते हुए फोटो योगी सरकार के कद्दावर नेता व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह उर्फ राजेंद्र प्रताप सिंह के साथ जमकर वायरल हो रही है। वायरल फोटो में विवेचक अंगद राय भी मौजूद हैं। जिन्हें इस पूरे मामले की विवेचना मिली है।बता दें कि तत्कालीन एसपी अभिषेक सिंह ने विपिन उर्फ सोनू जायसवाल की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए उन्हें गांजा तस्करों के सरगना और हिस्ट्रीशीटर तक बताया था l उसकी गिरफ़्तारी पिछले वर्ष हुई थी l इस पूरे मामले पर एडीजी प्रेम प्रकाश ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि सोनू जायसवाल निर्दोष हैं जिस पर मीडिया द्वारा उनकी जमकर खिचाई हुई, जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि उन्होंने ऐसा माननीय उच्च न्यायलय लखनऊ के आदेश के आधार पर कहा l उन्होने बताया कि सोनू जायसवाल के विद्वान अधिवक्ता रवि शंकर सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष प्रस्तुत ज़मानत याचिका संख्या 9250/2020 को न्यायालय ने मंजूर करते हुए उन्हें निर्दोष मानते हुए ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया हैlविगत 06 जनवरी 2021 को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोनू जायसवाल को रिहा करने का आदेश दिया है।
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