जनपद में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 80 एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 562 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कराकर रोजगार उपलब्ध कराया गया

जनपद में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 80 एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 562 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कराकर रोजगार उपलब्ध कराया गया

प्रतापगढ

16.09.2020

रिपोर्ट-- मो.हसनैन हाशमी


जनपद में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 80 एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 562 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कराकर रोजगार उपलब्ध कराया गया


राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का समाधान करने एवं ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की तरफ पलायन हतोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभार्थियों को रूपये 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा योजना संचालित है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक व्याज दर की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, भू0पूर्व सैनिक एवं महिलायें) को जिला योजनान्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित है। आवेदन पत्र आनलाइन स्वीकार किये जाने का प्राविधान है। आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला चयन समिति से चयन उपरान्त ऋण स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही हेतु बैंकों को प्रेषित किये जाने का प्राविधान है। जनपद को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 12 इकाईयों हेतु रूपये 60 लाख एवं 240 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक 06 इकाईयों को रूपये 20 लाख का ऋण स्वीकृत कराते हुये 80 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा चुका है। निर्धारित लक्ष्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में ऋण सीमा अधिकतम रूपये 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम रूपये 10 लाख तक की ही परियोजनायें अनुमन्य होगी। योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्तिगत उद्यमी पात्र होगा। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाने का प्राविधान है तथा आरक्षित वर्ग हेतु अनुदान 35 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाने का प्राविधान है। इस योजना हेतु आवेदन पत्र आनलाइन स्वीकार किये जाते है जिसको पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर अपलोड करा सकते है। आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र लाभार्थियों का चयन जिला चयन समिति के माध्यम से किया जाता हैं जनपद को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 46 इकाईयों की स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष अब तक 49 इकाईयों को ऋण वितरित कराते हुये 562 को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

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