मतगणना कर्मियों की शिफ्ट बार लगेगी ड्यूटी,शिफ्ट 12 घंटे की होगी:- डीएम

मतगणना कर्मियों की शिफ्ट बार लगेगी ड्यूटी,शिफ्ट 12 घंटे की होगी:- डीएम

मतगणना कर्मियों की शिफ्ट बार लगेगी ड्यूटी,शिफ्ट 12 घंटे की होगी:- डीएम

शाहजहांपुर ब्यूरो उदयवीर सिंह


मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाएगी। प्रत्येक शिफ्ट की ड्यूटी 12 घण्टें की होगी। एक शिफ्ट के मतगणना कार्मिक तभी अपनी ड्यूटी हटेंगे जब तक उनके प्रतिस्थानी ड्यूटी पर आ न जायें।

यह क्रम तब-तक चलता रहेगा जब-तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है। यह बात जिला मजिस्ट्रेट/जिलानिर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने गांधी भवन प्रेक्षा गृह में सेक्टर मजिस्ट्रेट/मास्टर ट्रेनर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना से सम्बन्धित प्रशिक्षण दौरान कही।

उन्होंने कहा है कि प्रत्येक न्याय पंचायत में लगायी गयी चार मेजों के दो सेट बनाये जायेंगें जिनमें प्रत्येक सेट पर दो मतगणना पर्यवेक्षक एवं छः मतगणना सहायक मतगणना का कार्य करेंगें।

दोनो अलग-अलग सेटों पर उस न्याय पंचायत की दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों के बूथ पर प्रयुक्त मतपेटिकायें खोली जायेंगी एवं चारों पदों की मतगणना की जायेगी। जिस मेज पर जिस ग्राम पंचायत की मतगणना प्रारम्भ की जायेगी।

उस ग्राम पंचायत के सभी बूथों पर पड़े मतों की गणना उसी मेज पर पूरी की जायेगी। जिस न्याय पंचायत में अधिक बूथ होंगें, वहाँ पर रिजर्व कर्मियों में से एक अतिरिक्त दल बनाते हुये अतिरिक्त मेज लगाकर मतगणना कार्य में सहायता प्राप्त की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि चारों पदों के मतपत्रों को अलग-अलग छांटकर उनकी पदवार 50-50 की गड्डियों में स्लिप के साथ बिना उम्मीदवार के मत की गणना किये हुए रखा जाएगा।

अन्तिम गड्डी सदस्य के मतपत्रों को अलग-अलग बंडल में रखा जाएगा। यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मतदेय स्थलों की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्डों के क्रमांक देखकर छंटनी कर ली जाएगी।

उपर्युक्त कार्यवाही पूरी होने पर पदवार मतगणना प्रारंभ की जाएगी। पहले ग्राम पंचायत सदस्य तदोपरान्त ग्राम प्रधान, क्षेत्रपंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की गणना की जायेगी।

वैध मतों की 50-50 की गड्डियाँ प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार अलग-अलग बनायी जायेगी। प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतों के बंडलों को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी।

जिसमें बंडलों की कुल संख्या तथा उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा। मतदान की गोपनीयता भंग करने का को चिन्ह पाए जाने पर उस मतपत्र को रद्द कर दिया जाएगा। संदिग्ध मतपत्रों का अलग बंडल बनाया जाएगा।

उस पर पर्ची लगाई जाएगी जिस पर संदिग्ध मतपत्रों की कुल संख्या लिखी होगी। इन मतपत्रों पर निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम रूप से मान्य होगा।

जिला अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। केवल प्रेक्षक, निर्वाचन अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी को मतगणना केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा है कि मतगणना कक्ष व हाल में उपस्थित व्यक्तियों का भी बार-बार अन्दर बाहर आना नियंत्रित रहेगा।

यदि निवार्चन लड़ने वाला उम्मीदवार स्वयं मतगणना के समय उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो गणना अभिकर्ता की नियुक्ति करके गणना की तिथि से एक दिन पहले तक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति पत्र की एक प्रति सौंप दें, जिससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए। निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है।

मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता व अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं है अर्थात एक बार मतगणना अभिकर्ता व अन्य, मतगणना कक्ष में प्रवेश कर गये तो वह मतगणना परिणाम घोषित होने के बाद ही मतगणना कक्ष से बाहर जायेंगे। मतगणना विकासखण्ड के लिए निर्धारित मतगणना स्थल पर करायी जाएगी। चारों पदों की मतगणना एक साथ करायी जाएगी।

प्रत्येक विकास खण्ड के मतगणना स्थल पर एक वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा जो प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक अनवरत मतगणना की वीडियोग्राफी करायी जाएगी।

 इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि मतगणना को शान्तिपूर्ण और सुचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये। सुरक्षा बल गणना हाल/पण्डाल के बाहर  तैनात होंगे। उसे निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रति दो मतगणना केन्द्र पर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी की डयूटी अवश्य लगाई जाए। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर थानाध्यक्ष स्तर के पुलिस निरीक्षक को भी तैनात किया जाएगा। मतगणना केन्द्र की 200 मीटर परिधि में केवल डयूटी पर तैनात अधिकारियों या कर्मचारियों के वाहन को ही प्रवेश दिया जायेगा, अन्य कोई वाहन 200 मीटर की परिधि के अन्दर न आने पाये इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि मतों की गणना किए जाने के उपरान्त यदि किन्हीं दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा बाराबर मत प्राप्त किए जाते हैं तो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली, 1994 के नियम 54, एवं नियम 55 के तहत निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा कि जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो, की विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा।

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