हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट कार्यों में लगे कारीगर को कम ब्याज पर दिया जायेगा 10 लाख रुपये का ऋण

हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट कार्यों में लगे कारीगर को कम ब्याज पर दिया जायेगा 10 लाख रुपये का ऋण

प्रतापगढ़

21. 08. 2020

रिपोर्ट --मो. हसनैन हाशमी

हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट कार्यो में लगे कारीगर को कम ब्याज पर दिया जायेगा 10 लाख रूपये का ऋण


जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली द्वारा संचालित विरासत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विरासत ऋण वितरण मेले के आयोजन हेतु कारीगार (आर्टीजन) जो कि हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट कार्यो में लगे है जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उनकी सूची तैयार कर दिनांक 25 सितम्बर से पूर्व प्रेषित की जानी है। उन्होने बताया है कि इस योजना के अन्तर्गत कारीगर को वर्किंग एवं फिक्स्ड कैपिटल के रूप में 10 लाख तक का ऋण दिया जायेगा। इस योजना हेतु बताया है कि कारीगर उ0प्र0 का निवासी हो, पुरूष कारीगर के लिये 05 प्रतिशत एवं महिला कारीगर के लिये 04 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा। कारीगर की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 98000 एवं शहरी क्षेत्र हेतु 1.20 लाख रूपये से अधिक न हो। ऐसे कारीगर जिन्होने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा आयोजित हुनर हॉट प्रदर्शनी में भाग लिया हो को इसमें वरीयता दी जायेगी। इच्छुक कारीगर जो हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट के कार्यो में लगे है तथा उन्हें ऋण के माध्यम से आर्थिक मदद की आवश्यकता है वे अपने नाम, पिता का नाम, व्यवसाय कारीगर का प्रमाण पत्र का विवरण, पता, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड संख्या एवं अनुभव दिनांक 13 सितम्बर तक कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

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